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विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995

(1996 का)

भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 1 में प्रकाशित

कानून, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधान विभाग)

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1996/पौसा 11, 1917 (शक)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 1 जनवरी, 1996 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, और

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

1996 का नंबर 1

[1 जनवरी 1996]

के साथ लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा को प्रभावी करने के लिए एक अधिनियम

एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग।

जबकि विकलांग व्यक्तियों के एशियाई और प्रशांत दशक को शुरू करने के लिए बैठक 1993-2002

1 से 5 तारीख को बीजिंग में आयोजित एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा बुलाई गई

दिसंबर, 1992, लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा को अपनाया गया

एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग;

और भारत उक्त उद्घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता है;

और यतः पूर्वोक्त उद्घोषणा को क्रियान्वित करना आवश्यक समझा गया है।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

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