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शिकायत दर्ज करना

कृपया अपनी शिकायत को दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 38 में किए गए उल्लेख के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र और समर्थक दस्तावेजों के साथ डाक द्वारा भेजें या स्वयं प्रस्तुत करें। 

नियम 38 - मुख्य आयुक्त द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया -

(1) पीड़ित व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि द्वारा मुख्य आयुक्त या आयुक्त को निम्नलिखित विवरण के साथ शिकायत प्रस्तुत कर सकता है या मुख्य आयुक्त या आयुक्त को सम्बोधित पंजीकृत डाक या ईमेल द्वारा भेज सकता है, अर्थात्: -

(क) पीड़ित व्यक्ति का नाम, विवरण और पता;

(ख) प्रतिपक्ष या पार्टियों का नाम, विवरण और पता, जैसा भी मामला हो, जहाँ तक ​​​​उनका पता लगाया जा सकता है;

(ग) शिकायत से सम्बन्धित तथ्य और यह कब और कहाँ उत्पन्न हुए;

(घ) शिकायत में शामिल आरोपों के समर्थन में दस्तावेज; तथा

(ड) वह राहत जो पीड़ित व्यक्ति चाहता है।

किसे शिकायत करें:

यदि कोई शिकायत भारत सरकार के किसी मंत्रालय / विभाग / प्रतिष्ठान या उसके द्वारा नियंत्रित या सहायता प्राप्त किसी संस्था / संगठन / प्राधिकरण के विरुद्ध है:

शिकायत सीधे निम्नलिखित को प्रस्तुत की जा सकती है:

मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन,

5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

फोन नम्बर (011) 20892364;

ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in