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विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 57 के तहत स्थापित किया गया है और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए अनिवार्य किया गया है। विकलांग।

विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त (सीसीपीडी) का कार्यालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांगता प्रभाग का एक हिस्सा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के साथ सौंपा गया है ।